सृजन घोटाला : दो तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधकों को जेल भेजने का आदेश

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
पटना : बिहार के भागलपुर में हुए करोड़ों रुपए के सृजन घोटाला के एक मामले में पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने दो तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधकों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेजने का आदेश दिया। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के दो तत्कालीन शाखा प्रबंधकों को कोलकाता से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड के आधार पर पटना स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत में पेश किया था, जहां दोनों शाखा प्रबंधकों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद अदालत ने 18 नवंबर 2022 तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।
मामला भागलपुर में महिला सशक्तिकरण एवं सुद्दढ़ीकरण की अलग-अलग सरकारी योजनाओं की करोड़ों रुपयों की राशि का एक अपराधिक षड्यंत्र के तहत बैंक कर्मियों की मिलीभगत से सृजन नामक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से धोखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक गबन करने का है। प्रस्तुत मामले में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के. पी. रमैया के हस्ताक्षर से आरबीआई की अनुमति लिए बिना बैंक खाते खोले गए और फिर उन खातों के माध्यम से सृजन संस्था के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए।
(जी.एन.एस)